Eighth Schedule Of Indian Constitution Hindi: भारतीय संविधान की आठवीं सूची में अब तक कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है. इन भाषाओं को राजभाषा की मान्यता प्राप्त है. यह भारत के संविधान के भाग XVII में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा विषय से सम्बंधित है. संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत पहले केवल 15 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता दी गयी थी, लेकिन 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिन्धी को तथा 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी को भी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया. बाद में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में चार नई भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली को राजभाषा के रूप में शामिल कर लिया गया.
इस प्रकार अब संविधान में कुल 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है. राज्यों में हिन्दी अथवा अपने-अपने क्षेत्रीय भाषाओँ में काम होता है. भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित राजभाषाओं की सूची दी गई है:
- असमिया
- उड़िया
- उर्दू
- कन्नड़
- कश्मीरी
- कोंकणी
- गुजराती
- डोगरी
- तमिल
- तेलुगू
- नेपाली
- पंजाबी
- बांग्ला
- बोड़ो
- मणिपुरी
- मराठी
- मलयालम
- मैथिली
- संथाली
- संस्कृत
- सिंधी
- हिंदी