आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस और मार्कशीट की फोटोकॉपी हर जगह ले जाना और फाइल संभालना झंझट का काम है। DigiLocker इसी परेशानी का सरकारी हल है। इस लेख में हम सीधी भाषा में समझेंगे कि DigiLocker kya hai, account kaise banaye, ज़रूरी documents कैसे download करें और क्या ये original जैसा valid माना जाता है।
DigiLocker क्या है?
DigiLocker की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की Digital India पहल के तहत नागरिकों के लिए एक डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट है। इसमें आप अपने सरकारी और दूसरे संस्थाओं के जारी किए दस्तावेज़ एक जगह रख और ज़रूरत पर शेयर कर सकते हैं।
वेबसाइट पर आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), पैन कार्ड, वोटर ID, मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज़ों के उदाहरण दिए गए हैं।
DigiLocker में दो तरह के दस्तावेज़: Issued और Uploaded
- Issued documents: ये वे दस्तावेज़ हैं जो जारी करने वाली संस्था (जैसे UIDAI, आयकर विभाग, परिवहन विभाग, बोर्ड या यूनिवर्सिटी) सीधे DigiLocker से आपके अकाउंट में उपलब्ध कराती है। आप इन्हें “fetch” या “pull” करते हैं।
- Uploaded documents: ये वे फाइलें हैं जो आप खुद अपने फोन या कंप्यूटर से अपलोड करते हैं। DigiLocker की साइन-अप जानकारी के अनुसार सिर्फ मोबाइल नंबर वाले अकाउंट में Drive की फाइलों को authentic नहीं माना जाता, इसलिए इन्हें दिखाते समय अलग प्रमाण की ज़रूरत पड़ सकती है।
DigiLocker account कैसे बनाएं?
DigiLocker के आधिकारिक साइन-अप पेज के अनुसार इसके लिए ये जानकारी चाहिए: पूरा नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर, 6 अंकों का सिक्योरिटी PIN और ईमेल ID। आधार नंबर वैकल्पिक बताया गया है, पर जारी करने वाली संस्थाओं के सीधे दस्तावेज़ पाने के लिए ज़रूरी है। स्टेप इस तरह हैं:
- अपने फोन में DigiLocker ऐप (आधिकारिक स्टोर से) इंस्टॉल करें, या कंप्यूटर पर digilocker.gov.in खोलें।
- Sign Up या Create Account का विकल्प चुनें। बटन का सटीक नाम ऐप के वर्ज़न के हिसाब से थोड़ा अलग हो सकता है।
- नाम, जेंडर और ज़रूरी जानकारी भरें।
- वही मोबाइल नंबर डालें जो आधार से जुड़ा है, ताकि OTP से वेरिफिकेशन हो सके।
- OTP डालकर मोबाइल नंबर वेरिफाई करें।
- 6 अंकों का सिक्योरिटी PIN बनाएं और याद रखें। यह आपके लॉकर का ताला है।
- ईमेल ID डालें और, अगर आप issued documents चाहते हैं, तो आधार नंबर जोड़कर वेरिफाई करें।
- सबमिट करने पर आप डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे।
आधार DigiLocker में कैसे डाउनलोड करें?
- DigiLocker में लॉगिन करें और होम स्क्रीन पर documents वाला हिस्सा खोलें।
- Aadhaar (UIDAI) जारी करने वाली संस्था चुनें।
- अपना आधार नंबर या आधार से जुड़ी जानकारी डालकर सहमति दें।
- OTP वेरिफाई करें। आपका आधार “Issued Documents” में जुड़ जाएगा।
पैन कार्ड कैसे निकालें?
- Search documents या Fetch documents में PAN खोजें।
- Income Tax Department को issuer चुनें।
- पैन नंबर और ज़रूरी जानकारी डालें। कभी-कभी नाम, जन्मतिथि भी पूछी जा सकती है।
- सहमति दें और दस्तावेज़ को Issued में सेव करें।
ड्राइविंग लाइसेंस कैसे निकालें?
- Fetch documents में Driving Licence खोजें।
- अपना राज्य या परिवहन विभाग का विकल्प चुनें।
- लाइसेंस नंबर डालकर सबमिट करें।
- दस्तावेज़ मिल जाने पर उसे अपने Issued Documents में देखें।
सभी राज्यों की सुविधा एक जैसी नहीं हो सकती। अगर आपका लाइसेंस न मिले तो अपने राज्य के परिवहन विभाग या Parivahan की आधिकारिक साइट से पुष्टि करें।
मार्कशीट और डिग्री कैसे निकालें?
- Education वाली कैटेगरी या Search में बोर्ड/यूनिवर्सिटी का नाम खोजें (जैसे CBSE या आपका बोर्ड)।
- सही सर्टिफिकेट टाइप चुनें, जैसे कक्षा 10 या 12 की मार्कशीट।
- रोल नंबर, पास होने का साल जैसी जानकारी भरें।
- दस्तावेज़ मिलने पर उसे सेव करें।
हर बोर्ड या यूनिवर्सिटी DigiLocker से जुड़ी हो, यह ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी संस्था की लिस्ट में नाम न दिखे तो उनसे पूछें कि वे DigiLocker पर दस्तावेज़ देती हैं या नहीं।
क्या DigiLocker का दस्तावेज़ original जैसा valid है?
DigiLocker के आधिकारिक सर्कुलर के अनुसार, IT नियमों के Rule 9A (8 फरवरी 2017 को अधिसूचित) में DigiLocker में जारी किए गए दस्तावेज़ों को मूल भौतिक दस्तावेज़ों के बराबर माना गया है। सर्कुलर विभागों से कहता है कि वे इन्हें original के बराबर मानें।
- Issued documents सीधे जारी करने वाली संस्था से आते हैं, इसलिए आम तौर पर इन्हीं को original के बराबर माना जाता है।
- खुद अपलोड की हुई फाइलें इसी श्रेणी में नहीं आतीं।
फिर भी कोई निजी संस्था, कंपनी या कॉलेज अपने नियम के हिसाब से कुछ और मांग सकती है। जहां ज़रूरी हो वहां पहले पूछ लें।
दस्तावेज़ शेयर कैसे करें?
DigiLocker में “Share your documents” का विकल्प है। दस्तावेज़ के पास दिए गए शेयर विकल्प से लिंक बनाकर या ईमेल से भेज सकते हैं। सहमति आपकी रहती है, इसलिए शेयर करने से पहले देख लें कि किसे भेज रहे हैं।
सुरक्षा के आसान नियम
- सिक्योरिटी PIN और OTP किसी को न बताएं।
- सिर्फ आधिकारिक ऐप या digilocker.gov.in का इस्तेमाल करें।
- सार्वजनिक कंप्यूटर पर उपयोग के बाद लॉगआउट करें।
- किसी अनजान लिंक पर आधार या PIN न डालें।
आम दिक्कतें और हल
- OTP नहीं आ रहा: देखें कि आधार से जुड़ा नंबर वही है जो फोन में चालू है।
- दस्तावेज़ नहीं मिल रहा: नंबर या स्पेलिंग दोबारा जांचें और सही issuer चुनें।
- PIN भूल गए: लॉगिन स्क्रीन पर PIN भूलने का विकल्प देखें और बताए अनुसार रीसेट करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
DigiLocker क्या है?
DigiLocker आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार MeitY की Digital India पहल के तहत नागरिकों के लिए डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट है, जहां आप आधार, पैन, लाइसेंस, मार्कशीट जैसे दस्तावेज़ रख और शेयर कर सकते हैं।
DigiLocker अकाउंट बनाने के लिए क्या चाहिए?
आधिकारिक साइन-अप पेज के अनुसार नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर, 6 अंकों का सिक्योरिटी PIN और ईमेल ID चाहिए। जारी करने वाली संस्थाओं के दस्तावेज़ पाने के लिए आधार नंबर जोड़ना ज़रूरी है।
क्या DigiLocker के दस्तावेज़ original जैसे valid हैं?
DigiLocker के सर्कुलर के अनुसार Rule 9A के तहत इसमें जारी (issued) दस्तावेज़ मूल भौतिक दस्तावेज़ों के बराबर माने गए हैं। खुद अपलोड की गई फाइलें इस श्रेणी में नहीं आतीं। कोई संस्था अपने नियम अलग रख सकती है, इसलिए पहले पूछ लें।
Issued और Uploaded documents में क्या फर्क है?
Issued दस्तावेज़ सीधे जारी करने वाली संस्था से आते हैं। Uploaded वे हैं जो आप खुद अपलोड करते हैं और जिनकी authenticity अलग से साबित करनी पड़ सकती है।
क्या हर बोर्ड या यूनिवर्सिटी की मार्कशीट DigiLocker में मिलती है?
ज़रूरी नहीं। सिर्फ वही संस्थाएं मिलती हैं जो DigiLocker से जुड़ी हैं। लिस्ट में नाम न दिखे तो अपनी संस्था से पूछें।
DigiLocker का सिक्योरिटी PIN भूल जाएं तो क्या करें?
लॉगिन स्क्रीन पर PIN भूलने का विकल्प देखें और बताए गए स्टेप से OTP के साथ रीसेट करें। मेन्यू का नाम ऐप के वर्ज़न के हिसाब से अलग हो सकता है।
अस्वीकरण
यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। DigiLocker के ऐप/वेबसाइट के मेन्यू और उपलब्ध दस्तावेज़ों की सूची समय के साथ बदलती रहती है। किसी संस्था द्वारा DigiLocker दस्तावेज़ स्वीकार करने के नियम अलग हो सकते हैं, इसलिए अंतिम जानकारी के लिए digilocker.gov.in या संबंधित विभाग से पुष्टि करें। अपना PIN, OTP या आधार डिटेल किसी के साथ साझा न करें।


